खबरगुरु (रतलाम) 20 अप्रैल 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 20 अप्रैल से रतलाम जिले में आयकर कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय तथा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम प्रतिबंध से मुक्त होंगे, किंतु कंटेंटमेंट एरिया से कोई अधिकारी, कर्मचारी बाहर नहीं आ सकेंगे। उपरोक्त सभी कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार संचालित होंगे तथा उनका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
संशोधित आदेश -इन कार्यालय को प्रतिबंध से मुक्त रखा
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