खबरगुरु (इंदौर) 3 अप्रैल 2020। मध्यप्रदेश के इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर पथराव करने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने चार लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकमत एक साल जेल में रखा जा सकता है।
प्रदेश सरकार ने हमले के आरोपी मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद गुलरेज, शोएब और मजीद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। इन सभी पर इंदौर के टाटापट्टी बाखल इलाके में कोरोना के खिलाफ अभियान चल रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर पथराव करने वाले समूह में शामिल होने का आरोप है।
गौरतलब है कि बुधवार 1 अप्रैल को टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में महामारी कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए गए चिकित्सक दल पर संबंधितों ने जानलेवा हमला किया, इस दौरान चेकअप करने आई टीम पर पथराव भी किया गया । इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गय। इसके बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां की। इस हमले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।