खबरगुरु (रतलाम) 8 मई 2020। कोविड-19 महामारी में ड्यूटी के दौरान 7 मई को थाना स्टेशन रोड में पदस्थ उप निरीक्षक जयराम जामोद मोचीपुरा कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी निभाते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे थे। उसी दौरान शाम 6:00 बजे के करीब कंटेनमेंट एरिया में लोगों के इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक जामोद समझाइश देने भीड़ के पास पहुंचे थे। वहाँ 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उपनिरीक्षक जामोद का रास्ता रोककर गाली गलौज कर हमला कर दिया था । साथ में ड्यूटी कर रहे वॉलिंटियर के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
विभिन्न धाराओ में अपराध पंजीबद्ध
घटना के बाद उप निरीक्षक जामोद द्वारा थाना स्टेशन रोड पर सूचित किया। आरोपी अत्तू ट्रेलर, इच्छु, दानिश, अद्दू, साजिद दूध वाला, गोलू उर्फ सलमान एवं अन्य 10 से 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड पर अपराध क्रमांक 234/20 में विभिन्न धाराओ 353, 332, 323, 294, 341,147, 149, 188, 269, 270 में अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी सलमान उर्फ गोलू एवं अद्दू उर्फ सोहेल पिता शब्बीर का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है शेष आरोपी जुडीशियल रिमांड पर भेजे गए हैं।
शासकीय कार्य में की बाधा उत्पन्न
सोहेल उम्र 19 साल निवासी जंगीपुरा मस्जिद के पास रतलाम के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट की । कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने की ड्यूटी के दौरान कार्य कर रहे शासकीय कर्मचारीयो पर सोहेल ने साथियों के साथ मिलकर हमला कर किया । प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास को निश्चित रूप से प्रभावित किया ।
सोहेल पर रासुका की कार्रवाई
आरोपी सोहेल उर्फ अज्जू पिता साबिर निवासी चिंगीपुरा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2)के अंतर्गत कार्रवाई की गई।