खबरगुरु (भोपाल) 19 मई 2020। लाॅकडाउन 4.0 मप्र में 19 मई मंगलवार से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लॉकडाउन-4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में अब सिर्फ दो जोन होंगे, प्रदेश को दो जोन रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है।
मप्र में रेड जोन
रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र रहेगा। वहीं भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के सिर्फ नगर पालिका निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे।
ग्रीन जोन में मिलेगी यह छूट
ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित होंगे।
रेड ज़ोन में मिलेगी यह छूट
रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। रेड जोन में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को ही छूट।
सभी ज़ोन में यह रहेगा प्रतिबंधित
सभी जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा।
विवाह में 50 लोग ,अंतिम संस्कार में 20 लोग रहेंगे।
विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे। दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।