खबरगुरु (भोपाल) 9 जनवरी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून शनिवार से लागू हो गया। इससे संबंधित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के 48 घंटे के अंदर ही प्रदेश शासन के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोचक है कि दोनों राज्यों में एक ही राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह कानून लागू हुआ है।
26 नवंबर को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी थी। गुरुवार यानी 7 जनवरी को एमपी के धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश, 2020 को भी उन्होंने ही स्वीकृति दी।
लव जिहाद के खिलाफ सजा के प्रावधान सख्त
- बहला-फुसलाकर, धमकी देकर धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। यह गैर जमानती होगा।
- धर्मांतरण के बाद होने वाली शादी से 2 महीने पहले कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी। दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा।
- बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा होगी।
- सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।
- अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
- पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान है।