ख़बरगुरु (रतलाम) 8 अप्रैल 2020। रतलाम शहर में 3 दिन पहले दफनाए गए व्यक्ति की कोरना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद परिवार के सदस्यों को क्योरेंटाइन कर दिया है। जनता के स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने रतलाम जिले को दिनांक 8 अप्रैल 2020 की रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 11 अप्रैल 2020 को सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन घोषित किया है
इस अवधि में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा के बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस , विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि मुक्त रहेंगे।
मेडिकल की चिन्हित दुकानें, हॉस्पिटल, सब्जी एवं किराना की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इन्हें रहेगी छूट
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सांची की दुग्ध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा। ग्राहक आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। समस्त बैंक शाखा केवल आंतरिक कार्य हेतु पूर्व आदेश में दिए गए निर्धारित समय प्रातः 9:00 से 2:00 पर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।
दवाई उत्पादन वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी/ इमाम/पादरी/ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
यह व्यवस्था केवल 9 अप्रैल 2020 एवं 10 अप्रैल 2020 को रहेगी