खबरगुरु (रतलाम) 7 सितंबर। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरें ने बताया कि माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (श्री तरूण सिंह) द्वारा आरोपी संजय उर्फ संजु पिता गौतम वसुनिया उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम दोलतपुरा थाना बाजना जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 27.08.2020 को अवयस्क अभियोक्त्री अपने घर पर सो रही थी तभी रात्रि करीब 11 बजें आरोपी नवीन पिता भुरालाल मुनिया दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने कहा कि मुझे तुझसे से बात करनी है। अभियोक्त्री के मना करने पर नवीन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुँह दबा दिया और कहा कि चिल्लायी तो जान से खत्म कर दॅूगा।
इसके बाद अगले दिन जब अभियोक्त्री सब्जी लेकर बाजार से वापस आ रही थी तो आरोपी नवीन मुनिया अपने दोस्त संजु वसुनिया के साथ मोटर सायकिल से उसके पास आया और बहला-फुसलाकर मोटर सायकिल पर बिठाकर दोनो रतलाम की तरफ ले जा रहे थे। मोटर सायकिल संजू चला रहा था अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर पीछे से उसके रिश्तेदार आए तो उनको देख दोनो आरोपी वहा से भाग गए। इसके बाद अभियोक्त्री रिश्तेदार के साथ रिपोर्ट लिखवाने थाना बाजना आई।
अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर थाना बाजना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.2020 को दोनो आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहॉ से उनका जेल वारंट बनाकर जेल दाखिल किया गया।
आरोपी संजय की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन दिनांक 02.09.2020 को पेश करने पर दिनांक 07.09.2020 को माननीय विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व अवयस्क बालिकाओ के साथ बढते हुए लैंगिक हमलो की घटनाओ को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना उचित नही मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।