ख़बरगुरु (रतलाम) 19 मई 2019। लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थानों में एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि मोती मोबाइल शॉप स्टेशन रोड रतलाम के निलेश पिता मोतीलाल पिरोदिया के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं धारा 171 ‘ई’ के तहत पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा धराड़ निवासी लाखन सिंह पिता भेरु सिंह चंद्रावत के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा128 के तहत पुलिस थाना बिलपांक में प्रकरण कायम किया गया है।