खबरगुरु (रतलाम) 13 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़ ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है।
आदेश में बताया गया कि रतलाम जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) एमपी ऑनलाइन किओस्क पूर्व में निर्धारित समय में ग्राहकों के लिए खोले जा सकेंगे।
समस्त कियोस्क संचालक एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस रखना होगा। मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।