खबरगुरु (रतलाम) 18 अप्रैल 2020। रतलाम जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में अखबार का मासिक शुल्क लेने के लिए वितरक अथवा एजेंट को प्रातः 9:00 से प्रातः 11:00 बजे तक अपने पाठकों तक जाने के लिए निम्न शर्तों के साथ छूट दी गई है
वितरक अथवा एजेंट को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
वितरक अथवा एजेंट को परिचय पत्र गले में धारण करना होगा।
वितरक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
वितरक को सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा शेष मूल आदेश पूर्ववत रहेगा।
यह आदेश अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा जारी किया गया।