खबरगुरु (इंदौर) 27 अगस्त। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनपुरागंज के अपराध क्रमांक 490/2020 धारा 327, 294, 323, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण अंकित पिता राधेश्याम ठाकुर दीपक पिता किशोर खोडे एवं रवि पिता धनसिंह निवासी ग्राम भगौरा किशनपुरागंज, तह0 महू जिला इन्दौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 10.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि मेरे भाई संदीप की वायलर मुर्गा की दुकान है आज रविवार का लाकडाउन होने से दुकान बंद थी तो शाम करीबन 04:30 बजे मैं अपने भाई की दुकान पर मुर्गा मुर्गियों को दाना पानी देने गया था तभी अंकित , दीपक, रवि निवासी भगौरा आए और मुझसे बोले कि हमें शराब पार्टी के लिए तीन किलो चिकन व 500 रूपये दे दे। तो मैने उन तीनों को बोला कि आज लाकडाउन होने से दुकान बंद है तो वह मुझसे बोले कि मादरचोद , बहनचोद तू हमें जानता नहीं है हम यहां के दादा है हमें तीन किलों चिकन व शराब पार्टी के लिए 500 रूपये तुझे देना पडेगे और चिकन के पैसे भी नहीं देगे मैंने दुकान खोलने व शराब पीने के लिए, पैसे देने से मना किया तो अंकित ने लुहांगी लाठी, दीपक ने सरिये व रवि ने डंडे से मारपीट की जिससे मुझे गहरी चोटे आई बीच बचाव किया तो जाते जाते बोले कि आज तो बच गया आइंदा तुझे जिंदा नही छोडेगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना किशनपुरागंज में लेखबद्ध की जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।