खबरगुरु (इंदौर) 27 अगस्त। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी 13वे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना गांधी नगर के अप.क्र.85/2020 धारा 452, 354, 294, 323 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी राहुल पिता भरत गिरी उम्र 26 साल निवासी गोम्मटगिरी राजकमल रेसीडेंसी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि कि 29.02.2020 को रात 12 बजे की बात होगी मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे मेरे घर में रात्रि में टाईल्स लगाने का काम चल रहा था। रिद्धि अपार्टमेंट रामकमल रेसीडेंसी में रहने वाला राहुल गोस्वामी जिसे में पहले से जानती थी मेरे घर पर आया। और मुझसे बोला कि मैं टाईल्स का काम देखने आया हूं राहुल घर में आया और बुरी नियत से मेरे प्रायवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगा तथा मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चिल्लाई तो टाईल्स का काम करने वाला जगदीश दुबे ने आकर बीच बचाव किया तो राहुल मुझे अश्लील गालियां देते हुए वहां से चला गया। मेरे पति सुबह 3 बजे घर पर आये तो मैने उन्हें घटना की जानकारी दी। सुबह अपने पति के साथ थाने रिपेार्ट करने आयी हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।