खबरगुरु (इंदौर) 16 अगस्त। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना चन्दन नगर के अप.क्र.583/2020 धारा 384, 385, 388, 389, 34 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपीगण अतुल जायसवाल व उसकी सहपाठी निवासी इंदौर मे से आरोपियां द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपियां को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना चंदन नगर पर एक लिखित आवेदन पेश किया कि मेरे परिचित अतुल जायसवाल द्वारा मुझे एक महिला से मिलवाया गया और बताया कि आर्थिक परेशानी है कुछ काम दिलवा दे। मैने अतुल के निवेदन पर उसे एक वायर बनाने की मशीन दिलवायी जो अपने घर पर रहकर ही वायर बनाकर मेरे द्वारा भेजती थी। इस बीच मेरी उस महिला से दोस्ती हो गयी और आपसी सहमति से संबंध बन गए। इसी बीच महिला आरोपियां ने कुछ अश्लील फोटो व वीडियों मुझे नशा देकर बेहोशी की हालत में खींच लिये। उसके बाद महिला उक्त फोटो व वीडियो को दिखाकर बलात्कार व बदनाम करने की धमकी देकर मुझसे रूपये ऐंठती रही। अश्लील वीडियो व फोटो देने के एवज मुझे धमकाकर करीब 8 लाख रूपये ले लिए और एक फ्लेट भी उसके नाम से खरीदने के लिए लगभग साढे 22 लाख रूपये ले लिए। मेरी एक सेन्ट्रो कार भी अपने कब्जे में ले ली, उसके बाद भी उसने मुझे ब्लेकमेल करना नही छोडा, जिस कारण से मै और मेरा परिवार बहुत त्रस्त है एवं मानसिक व आर्थिक तंगी से जी रहे है। अत: महिला के विरूद्ध कार्यवाही की जाएं। उक्त आवेदन पर से जांच पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।