खबरगुरु (रतलाम) 9 अप्रैल 2020। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति चाहे वह उनका पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई-बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो विदेश, राज्य, जिले से आया है इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाए।
जिले की समस्त होटल लॉज के द्वारा कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति (पर्यटक को) की जानकारी अराइवल रिपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स इन होटल (फॉर्म सी) भरा जाकर तत्काल पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को ऑनलाइन प्रतिलिपि अग्रेषित किया जाएगा। तबलीगी जमात के व्यक्ति जो कि अन्य देशों राज्यों व जिलों से आने वाले व्यक्ति जिसे (covid 19) रोग से संबंधित लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, वह अपना स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय रतलाम के संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्य कराएं।
कोरोना वायरस से पीड़ित या संक्रमित तबलीगी जमात के व्यक्ति संक्रमित जिलों, राज्यों या विदेश से आए किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं देना, तथ्यों को छुपाना एवं कोरोना वायरस से पीड़ित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे की होम आइसोलेशन या आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना डॉक्टर या सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के चले जाता है वह पीड़ित व्यक्ति दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 269 एवं 270 एवं 336 के तहत दंडनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।