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दुर्गा उत्सव के लिए गाइड लाइन जारी, 6 फीट से ऊंची नहीं होगी दुर्गा प्रतिमा, गरबा आयोजन पर प्रतिबन्ध

खबरगुरु (भोपाल) 18 सितंबर। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं, अधिमास होने की वजह से इस बार मां दु्र्गा का उत्सव पितृपक्ष ख्त्म होने के एक महीने बाद शुरू होगा। कोरोना में इस बार दुर्गा उत्सव का आयोजन कुछ अलग होगा। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार न चल समारोह निकलेगा और न ही गरबा का आयोजन होगा।  दुर्गा प्रतिमा 6 फीट से ऊंची नहीं होगी। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।

मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है। गाइडलाइन के मुताबिक झांकियों, पंडालों, गरबा विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग व राज्य शासन के तमाम निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा|

लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।नियमों का पालन नहीं करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।

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