ख़बरगुरु (भोपाल) 28 जनवरी 2020। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तों के नियमों को संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा को अनिवार्य किया गया है। दिनांक 7 नवंबर 2019 को एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शासकीय नौकरियों के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य रहेगा।
वर्तमान कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर डिप्लोमा को टाइपिंग की परिधि से अलग माना और पूर्व में चली आ रही चयन प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर की अनिवार्यता को पुनः गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया है।
एमसीयू स्टडी इंस्टिट्यूट संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज बाउस्कर ने बताया कि मध्यप्रदेश में युवाओं में बेहतर स्किल क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा को अनिवार्य किया गया है जोकि कमलनाथ जी की मंशा है। शासन की मंशा अनुरूप छात्रो में बेहतर स्कील डेव्हलपमेंट के लिये कम्प्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। दिनांक 7 नवंबर को मध्यप्रदेश शासन ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है की शासकीय नौकरियों में आवेदन हेतु यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य किया है । जो विद्यार्थी शासकीय नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करना चाहिए जिससे आने वाली नौकरियों में वह आवेदन कर पाए। विज्ञान में स्नातक/ वाणिज्य में स्नातक/ अन्य उपाधि जिनमे कंप्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित है , भर्ती के लिए विधि मान्य नही है। इसलिए विद्यार्थियों को 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा करना चाहिए।