खबरगुरु (रतलाम) 14 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय/ग्रामीण क्षेत्र (नगर निगम रतलाम सीमा क्षेत्र को छोड़कर) 15 अप्रैल सुबह 6:00 बजे से 3 मई की रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
लॉक डाउन रहेगा इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है ।
किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है । जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है ।
जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे।
सब्जी (फुटकर), दूध, किराना, दुकान प्रातः 7:00 से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेगी तत्पश्चात बंद की जावेगी ।
ग्रामीण क्षेत्र की दुकान वाले होलसेल सामान की आपूर्ति हेतु प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शहर में अपने वाहन ले आ सकेंगे ।
सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, उद्यान ,जिम, कोचिंग सेंटर तथा स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे आईडी कार्ड अनिवार्य होगा।
सांची दुग्ध स्टॉल घर-घर जाकर दूध बांट सकेंगे।
गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा तथा प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर भी जा सकेंगे ।
प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी ।
जिले की सभी बैंक वित्त संस्थाओं के बैंक कॉरेस्पोंडेंस द्वारा घर-घर जाकर कार्य संपादित किया जाएगा उल्लेखित अवधि में किओस्क सेंटर पर कार्य पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा( समय प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
इनके लिए रहेगी अनुमति
दवाइयों उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना है तो केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी
मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी
न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक अनुमति रहेगी जल सप्लाई व्यवस्था आर ओ वाटर की डिलीवरी की अनुमति रहेगी