खबरगुरु (रतलाम) 16 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जिले में 3 मई तक लॉक डाउन घोषित किया गया है। इस दौरान रतलाम जिला अन्तर्गत समस्त नगरीय निकाय एवं नगर परिषद की सम्पूण सीमा क्षेत्र में अपर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया । यह आदेश अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा जारी किया गया है।
रहेंगे घरों में, सीमाएं सील
लॉक डाउन 15 अप्रैल सुबह 6:00 बजे से 3 मई की रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन है। रहेगा इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है । जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है ।
अत्यावश्यक सेवा वाले खुले रहेंगे विभाग
जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे।
इन सेवाओ के लिये छूट रहेगी
आटा चक्की प्रातः 11 से शाम तक 5 तक खुल सकेगी ।
रतलाम शहर में पंखे, कूलर, एसी, सुधारने, मोटर वाइंडिंग की दुकानें 11 से 5 बजे तक खुली रहेगी।
गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा तथा प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नही जा सकेंगे ।
मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी ।
प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखाएं प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए पानी छाया बैठने की व्यवस्था ग्राहक को आपस में 2 मीटर दूरी बनाए रखने की व्यवस्था बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी ।
न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक अनुमति रहेगी ।
जल सप्लाई व्यवस्था आर ओ वाटर की डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।
धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना है तो केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी ।
दवाइयों उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।