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रतलाम: अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में 33% कर्मचारियों के साथ कार्य संचालन की अनुमति

🔲 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य पर आ सकते हैं

🔲 कंटेनमेंट क्षेत्र के व्यक्तियों की नहीं लग सकेगी ड्यूटी

खबरगुरु (रतलाम) 11 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया है। आदेश में रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमा (कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर) अंतर्गत आने वाले अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों का रोस्टर बनाकर कार्य संचालन की अनुमति दी गई है।

कंटेनमेंट क्षेत्र से किसी भी प्रकार के कर्मचारी को रोस्टर में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी गई है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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admin

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