खबरगुरु (रतलाम) 4 अगस्त। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जिले में पटाखें, आतिशबाज़ी के सामानों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया था – उक्त को शिथिल किया गया है । अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिडे ने उक्त प्रतिबन्ध को शिथिल करने का आदेश जारी किया है।
विधायक चेतन्य काश्यप ने राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर आतिश बाजी छूट हेतु कलेक्टर से चर्चा की। जिसमे आतिशबाजी के क्रय विक्रय की दुकानों को चालू किया गया।
जारी आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से आतिशबाजी किया जाना प्रतिबंधित रहेगा । अन्य कोविड19 की गाइडलाइन पालन किया जावे । उक्त आदेश आगामी 15 दिवस की अवधि में प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर रतलाम में 15 अगस्त तक आतिशबाजी छोड़ने व क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी। सोशल मीडीया पर भी प्रशासन के इस निर्णय का जोरदार विरोध शुरू हो गया था।