खबरगुरु (रतलाम ) 18 अप्रैल 2020 । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत 19 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रातः 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सब्जी एवं फलों की होम डिलीवरी किए जाने हेतु छूट प्रदान की गई है। सब्जी, फल के प्रतिदिन अनुसार भाव तथा वितरण क्षेत्र का निर्धारण संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
सब्जी एवं फलों की होम डिलीवरी 19 अप्रैल से
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