खबरगुरु (रतलाम) 10 अगस्त। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आगामी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, मदिरालय, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, रैली, जुलूस एवं अन्य बड़े सम्मेलनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिये स्थापित नहीं किए जाएंगे। सबंधितो से अपेक्षा है कि अपने अपने घरों में पूजा-उपासना करें।
इसी प्रकार धार्मिक, उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो, साथ ही उपासना स्थलों पर फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संक्रमण रोकने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क और फेसकवर का उपयोग करेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है। योग संस्थानों और जिम्नेशियम को कार्य करने की अनुमति भारत सरकार के निर्देश अनुसार संचालित हो सकेंगे। समस्त संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के परिसर में आने वाले ग्राहकों व्यक्तियों से सामाजिक दूरी एवं फेसकवर मास का पालन संचालक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। रतलाम जिले की संपूर्ण राज्य सीमा में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक (अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर) प्रभावशील रहेगा। इसी प्रकार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे।