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15 अक्‍टूबर से इन शर्तों के साथ खुल सकते हैं स्कूल-कोचिंग संस्थान, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

खबरगुरु (नई दिल्ली) 6 अक्टूबर। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 15 अक्टूबर से एक क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों, कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसकी जानकारी देते हुए, केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य के लिए अपना स्वयं का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है। छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित विद्यालय के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि छात्र केवल अपने माता-पिता की सहमति से शारीरिक रूप से स्कूल में भाग लेंगे। जो लोग स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखते हैं वे ऑनलाइन कक्षाएं लेना जारी रख सकते हैं।

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद से खोलने की तैयारियों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल किसी बच्चे को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। न ही उन पर उपस्थिति को लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा।

दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थान फिर से खोलना चाहेंगे या नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबित स्कूलों के फिर से खोले जाने के कम से कम दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अटेंडेंस की नीतियों में लचीलापन लाना होगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी। अगर छात्र चाहें तो वो स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुनने के लिये स्वतंत्र होंगे।

करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, ‘स्कूलों को सभी क्षेत्रों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंकों, रसोई घरों, कैन्टीन, शौचालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों की पूरी तरह सफाई करने और उन्हें संक्रमणमुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा स्कूल के भीतरी परिसर में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। कक्षाओं में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यक्रम और आयोजनों से बचना होगा।

एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे

स्कूलों को परिवहन व्यवस्था का पूरा प्लान, छात्रों के बैठने का प्लान आदि तय मानकों के हिसाब से तैयार करने को भी कहा गया है, ताकि एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे। स्कूल खोलने के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों का भी गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है। इसके तहत कक्षाओं सहित पूरे स्कूल परिसर को हर दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करना होगा। स्कूल आने वाले प्रत्येक छात्र, शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों के लिए मास्क जरूरी होगा। छात्रों को मास्क के साथ सैनिटाइजर भी लाना होगा।

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admin

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