खबरगुरु (रतलाम) 23 जुलाई। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक (अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर) प्रभावशील रहेगा। इसके अलावा उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात कारण अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। जिले में स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकानें, पूर्णतः बंद रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, नगर पालिका, पंचायत, जल वितरण, फायर फाइटर आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसी प्रकार जिले में चिन्हित मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सक की जांच प्रयोगशाला तथा दवाई निर्माता इकाइयां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकानें एवं घर-घर जाकर दूध विक्रेता प्रातः 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक तथा शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे। न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक समाचार पत्र वितरण कर सकेंगे। जिले में गुजरने वाले हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे राजमार्ग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम रतलाम सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। सार्वजनिक पार्क, स्टेडियम, पिकनिक स्पॉट एव मॉर्निंग वॉक हेतु आदेश दिनांक से 27 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विदेश यात्रा से लौटने वाले एवं अन्य जिलों से इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आए लोगों को अपने निकटवर्ती थानों पर सूचना देना अनिवार्य होगा जिससे उनकी जांच इंस्टीट्यूशनल या होम क्वॉरेंटाइन किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 151 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे।