खबरगुरु (भोपाल) 11 अगस्त। मंगलवार को माननीय न्यायालय श्रीमती स्नेहा सिंह जे.एम.एफ. सी. के न्यायालय में तंजानिया के 4,दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 वयक्तियों मुबारका खालिद, हारूब थुवेंन, कोम्बो याहया, सिंगानो निवासी तंजानिया, मुनीब खान,सोलोमस निवासी दक्षिण अफ्रीका, फ़देह अब्दुल निवासी सियारालियोन एवम हरियाणा निवासी मो परवेज,महाराष्ट्र निवासी परवेज आलम,और भोपाल निवासी मो हारून को अपराध स्वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 (ब)आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक को न्यायालय उठने तक कारावास तथा 5500-5500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । शासन की ओर से अभियोजन का संचालन वरिष्ठ एडीपीओ श्री आशीष त्यागी द्वारा किया गया ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त मुबारका खालिद कांसा फतेह अब्दुक अजीज कामरा,मुनीब खान,हारुब थुवेंन हमद, कोम्बो याहया जुमा,मो परवेज,परवेज आलम शेख, मो हारून मियां, सिंगानो एवम सोलोमस के विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई कि भोपाल में कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवम जिला दंण्डाधिकारी भोपाल द्वारा जारी धारा 144 द.प्र.सं. के उल्लंघन में दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 अप्रैल 2020 तक मोमनान मस्जिद छावनी मंगलवारा भोपाल में ये जानते हुए कि इस आचरण से कोरोना महामारी फैलना संभाव्य है,मस्जिद में मौजूद रहे और धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित हुए थे। सूचना पर जांच उपरांत थाना मंगलवारा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51(ब) आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।