ऑड-ईवन फॉर्मूले के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक नई पुर्नविचार याचिका दायर की थे, जिसमें कई दलीलें भी शामिल की थी, इससे पहले दिल्ली सरकार की पहले की अपील पर एनजीटी ने कई सवाल खड़े किए थे|
ईपीसीए ने दिल्ली सरकार को एक जवाबी चिट्ठी में लिखा है, “ऑड ईवन एक आपातकालीन कदम है जिसमे किसी तरह की छूट नही हो सकती और ये कामयाब तभी होगी जब सार्वजानिक परिवहन मज़बूत होगा।” दरअसल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईपीसीए से एनसीआर में भी ऑड-ईवन लागू करने के लिए निर्देश जरी करने को कहा था।