प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो फैमिली की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने वरुण चंद्र ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान ग्रुप के मालिक ऑगस्टाई पिंटो, ग्रेसी पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था.
स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों का किसी भी तरह का कोई पुलिस वैरिफेकेशन नहीं हुआ था. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी टीम भेजकर स्कूल में जांच कराई, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई. सीबीएसई ने भी कहा था कि स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाई होती तो छात्र की हत्या नहीं होती