ख़बरगुरु (रतलाम) 21 अप्रैल 2019 । निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत वीवीपेट पेपर स्लिप का वेरिफिकेशन अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में नवीन निर्देश जारी किये हैं। नवीन निर्देशों के अन्तर्गत लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक 05 मतदान केन्द्रों का रेण्डमली चयन कर उनमें उपयोगित वीवीपेट की स्लिपों की गणना आयोग के निर्देश अनुसार की जायेगी। रिटर्निंग आफिसर द्वारा अनुलग्नक-ए में प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तत्समय तत्काल भेजेंगे। इसके आधार पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संकलित जानकारी आयोग को प्रेषित की जायेगी। अनुलग्नक-ब में केन्द्रीय प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपेट की स्लिप से अनिवार्य सत्यापन के सम्बन्ध में जारी नवीन निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों,रिटर्निंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसरों को दिये हैं।