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कोरोना पॉजिटिव रतलाम : 28 के खिलाफ प्रकरण दर्ज, 50 व्यक्तियों को किया क्वारेंटाइन

ख़बरगुरु (रतलाम) 8 अप्रैल 2020 । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु जिला दंडाधिकारी रतलाम द्वारा संपूर्ण रतलाम क्षेत्र में अपने आदेश से धारा 144 लागू की गई है। जिसके परिपालन में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जिले में प्रवेश वर्जित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के आपस में नहीं मिलने तथा सभी व्यक्तियों को अपने घरों में रहकर उचित दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

दिनांक 4 अप्रैल 2020 को मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू पिता मोहम्मद सिद्दीकी उम्र 60 वर्ष निवासी स्नेहलतागंज इंदौर की मृत्यु एम वाय अस्पताल इंदौर में कोरोनावायरस से संक्रमित होने पर आए लक्षणों के प्रभाव से हुई थी। जिसका कोरोनावायरस के संबंध में अस्पताल से सैंपल भी लिए गए थे। परंतु जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही मरीज की मृत्यु हो गई थी। उक्त व्यक्ति पिछले 1 वर्षों से इंदौर में ही निवासरत था परंतु मृतक का शव परिवारजनों द्वारा अंतिम संस्कार हेतु रतलाम लाया गया था। मृतक कादरी उर्फ बाबू रतलाम का मूल निवासी था, जिसके कोरोना वायरस संदिग्ध होने से एम वाय अस्पताल में भर्ती होने, कोरोना टेस्ट होने , उसके इलाज के दौरान मृत्यु होने की कोई भी अधिकारिक सूचना जिला प्रशासन इंदौर या अस्पताल द्वारा रतलाम जिला प्रशासन से साझा नहीं की गई थी। न ही कोरोना वायरस पोसिटिव आने की सूचना जिला प्रशासन इंदौर ,अस्पताल इंदौर द्वारा की गई। आज दिनांक को सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंध में सूचना रतलाम प्रशासन को प्राप्त हुई तो प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई कर उचित कदम उठाए गए ।

परिजनों द्वारा कोरोना महामारी के भीषण प्रभाव एवं लोक स्वास्थ्य के संकट पूर्ण होने की जानकारी के बावजूद भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्वयं एवं आम जनजीवन का स्वास्थ्य खतरे में डालने का कार्य किया तथा धारा 144 के आदेश होने के पश्चात निषिद्ध कार्यों को जारी रखा । जिले की सीमा में प्रवेश अपराध होने का ज्ञान होने के बावजूद भी मृतक का शव रतलाम जिले की सीमा में लाकर शव को भीड़ भाड़ सहित सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास ले जाकर दफनाया गया था। परिजनों द्वारा उक्त जानकारी को छुपाई गई तथा जिला दंडाधिकारी रतलाम के आदेश का उल्लंघन किया गया। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

ये है आरोपी

  1. साजिद और कप्तान पिता गुलाब जिलानी उम्र 45 वर्ष निवासी नयापुरा रतलाम
  2. इरफान पिता मुजफ्फर हुसैन उम्र 40 साल निवासी मोमिनपुरा
  3. अब्दुल कादरी पिता गुलाम जिलानी उम्र 35 वर्ष निवासी
  4. उस्मान अहमद कादरी पिता मोहम्मद की उम्र 65 वर्ष निवासी लोहा रोड
  5. प्रजापिता उस्मान अहमद कादरी उम्र 24 वर्ष निवासी लोहार रोड
  6. आफाक पिता मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई उम्र 28 साल निवासी स्नेहलतागंज जेल रोड गुजरात भवन इंदौर
  7. नासिर कुरैशी निवासी निवासी हॉट रोड रतलाम
  8. नदीम निवासी हॉट रोड रतलाम
  9. शमसुद्दीन निवासी रतलाम
  10. हामिद कादरी निवासी मदीना कॉलोनी रतलाम
  11. अब्दलरसुल कादरी निवासी पिपलोदा
  12. तस्लीम रजा निवासी पिपलोदा
  13. इलियास कादरी निवासी हॉट रोड रतलाम
  14. उस्मान रहमान कादरी निवासी लोहा रोड रतलाम
  15. शाहिद कुरेशी पिता जलील निवासी नयापुरा रतलाम
  16. सलीम शायर निवासी सूरज के सामने रतलाम
  17. शाहरुख शाह निवासी नयापुरा रतलाम
  18. सैयद फरहद अली पिता सैयद अली निवासी राजीव नगर रतलाम
  19. सादिक पिता जहांगीर निवासी कुरेशी मंडी रतलाम
  20. अनवर कुरैशी निवासी रतलाम
  21. आरिफ कुरेशी निवासी कुरेशी मंडी रतलाम
  22. सद्दाम शाह निवासी नयापुरा रतलाम
  23. जरीना बी पति उस्मान रहमान कादरी निवासी लोहार रोड रतलाम
  24. हुसैन बी पति मोहम्मद कादरी निवासी स्नेहलतागंज इंदौर
  25. यासमीन बी पति साजिद कमान निवासी रतलाम
  26. रेहमत बी पति अहमद निवासी रतलाम
  27. खनिज खात्मा निवासी रतलाम
  28. फिरदौस पति आफाक निवासी रतलाम

इन धाराओ में किया प्रकरण पंजीबद्ध

इन 28 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188,269, 270, 271, 34,291,447 भादवि व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की परिधि का पाए जाने से उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि इनके अतिरिक्त जिस भी व्यक्ति द्वारा घटना के बारे में जानकारी होते हुए भी घटना को अंजाम देने की भूमिका निभाई गई उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

50 व्यक्तियों की पहचान कर क्वारेंटाइन किया

प्रशासन द्वारा जनाजे में शामिल हुए लोगों को अन्य संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें भी आइसोलेट किया जा रहा है वर्तमान में ऐसे 50 व्यक्तियों की पहचान कर क्वारेंटाइन किया जा रहा है ।

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