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रतलाम: उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में जिले के अभिभाषक 11 फरवरी तक नहीं करेंगे काम 

🔴लोक अदालत का भी पूर्णतः बहिष्कार होगा 

🔴 जिला अभिभाषक संघ रतलाम की  साधारण सभा संपन्न

खबरगुरु (रतलाम) 9 फरवरी। म प्र  उच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों के संबंध में 25 व 100 प्रकरणों की सूची बनाकर त्वरित निराकरण करने के संबंधी जारी आदेश के विरोध में जिला अभिभाषक संघ रतलाम द्वारा साधारण सभा आहुत की गई। इसमें बड़ी संख्या में अभिभाषकगण उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष अभय शर्मा ने की।

11 फरवरी तक अभिभाषकगण द्वारा पूर्णतः न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव

प्रक्रिया के विरोध में अभिभाषक लालचंद ऊबी, वी.ए. कटकानी, प्रकाश मजावदिया, निर्मल कटारिया, सुभाष उपाध्याय, बी.एस. जोशी, आशुतोष अवस्थी, के.एल.पुरोहित, ब्रजेश गर्ग, सुरेश वर्मा, ऋषि अग्रवाल, नीरज सक्सेना, प्रणय ओझा ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से दिनांक 11 फरवरी 2023, शनिवार तक अभिभाषकगण द्वारा पूर्णतः न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी घोषणा संघ अध्यक्ष अभय शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से न्यायाधीश गण अभिभाषक गण और पक्षकार गण सभी परेशान हैं। इससे  उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। न्यायालय भी अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं कर खानापूर्ति कर निर्णय किए जा रहे हैं।

नोटरीगण, टाईपिस्टगण, शपथ आयुक्तगण व स्टाम्प वेण्डर्स भी नहीं करेंगे कार्य 

जिला अभिभाषक संघ रतलाम द्वारा शीघ्र माननीय उच्चतम न्यायालय में इस सम्बन्ध में याचिका प्रस्तुत की जाएगी। सभा का संचालन सचिव विकास पुरोहित ने किया। सभा में यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया कि 11.02.2023 को आयोजित लोक अदालत का भी संघ पूर्णतः बहिष्कार करते हुए सहभागिता नहीं करेगा । कार्य से विरत रहने के दौरान नोटरीगण, टाईपिस्टगण, शपथ आयुक्तगण व स्टाम्प वेण्डर्स भी कार्य नहीं करेंगे।

 

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