पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस कंडक्टर अशोक कुमार को क्लिन चिट नहीं दिया. सीबीआई का कहना है कि अभी इस केस से जुड़े कई रिपोर्ट आने हैं यदि 90 दिनों तक सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं किया, तो आरोपी जमानत के लिए अदालत के पास जा सकता है| ऐसे में अदालत उसे जमानत पर रिहा कर सकती है. दरअसल अशोक कुमार के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है.
ये था पूरा मामला
– 8 सितंबर को स्कूल के बाथरूम में प्रद्युम्न का शरीर खून से लथपथ मिला था
– गला काटकर उसकी हत्या की गई थी
– हरियाणा पुलिस ने 2 दिन के अंदर स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था
– उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ था