खबरगुरु (रतलाम) 09 सितंबर। रतलाम जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान आपसी समहति से केसों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में 11 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। रतलाम जिला न्यायालय के अलावा जावरा, आलोट, सैलाना तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर समन्वय के साथ प्रकरणों का निराकरण करवाएं और कोर्ट फीस का लाभ लें।
निराकरण आपसी समन्वय से किया जाएगा
आपराधिक, सिविल, विद्युत वितरण कंपनी, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के अंतर्गत बैंक चेक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, राजस्व न्यायालय प्रकरणों का निराकरण आपसी समन्वय से किया जाएगा। नगर निगम एवं विद्युत विभाग द्वारा कर व बकाया राशि जमा कराने पर छूट मिलेगी, वही प्रकरणों के समाप्त होने पर कोर्ट द्वारा कोर्ट फीस भी दी जाएगी।
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