खबरगुरु (रतलाम) 05 अगस्त । जिले में जिम, योग, व्यायामशालाओं का संचालन शासन द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाएगा। संचालकगण शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिम, योगशाला, व्यायामशालाओं का संचालन कर सकेंगे। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत बाकलवार ने बुधवार को शहर के जिम, योग संचालकों की बैठक लेते हुए संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उपस्थित संचालकगणों को गाइड लाइन की प्रतियाँ वितरित करते हुए पालन के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि कंटेनमेंट जोन में जो जिम, योगशाला या व्यायामशालाए हैं, वह बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में निवासरत कोई भी कर्मचारी, ग्राहकों को जिम, व्यायामशाला, योगशाला में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय-समय पर राज्य शासन, भारत शासन द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में निर्देशित किया गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा मरीजों के लिए जिम, योगशाला, व्यायामशाला में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सत्र संचालन के दौरान भी एकदूसरे के मध्य 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केंनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी, तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। योगशाला, व्यायामशाला में आगंतुक ग्राहकों, कर्मचारियों की प्रवेश द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाएगा। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम हो तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परिसर में फेसकवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। व्यायाम सत्र के दौरान जहां तक संभव हो फेसकवर उपयोग किया जाएगा। परिसर में प्रवेश के पूर्व ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए साबुन से हाथ धोने अथवा एल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। संस्थानों में आने वाले ग्राहकों, कर्मचारियों को आदि के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।
अपर कलेक्टर श्रीमती भिड़े ने निर्देश दिए कि जिम, योग, व्यायामशालाओं में आगमन, निर्गमन की पृथक पृथक-प्रथक व्यवस्था की जाएगी गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक सत्र में सीमित संख्या में ही व्यक्ति एकत्रित हो सकेंगे, परिसर में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन की व्यवस्था रहेगी। उपयोग किए जाने वाले फेसकवर, मास्क, हैंड ग्लव्स, तोलिए के उचित निपटान के लिए बंद डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। स्पा सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्विमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे। व्यायामशाला, जिम में रखे गए उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा। योग एवं एरोबिक्स की गतिविधियां खुली जगह में ही की जाए, आने वाले आगंतुक, ग्राहकों का नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि विवरण अनिवार्य रूप से रखना होगा। शासन के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।