ख़बरगुरु (नई दिल्ली) 13 नवम्बर 2018: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्ष्ता वाली पांच जजों की संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुनवाई करेगी।
28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। बता दें इस मामले में अब तक 48 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई है।
ये था पिछला फैसला
न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को 4:1 के बहुमत से अपने फैसले में कहा था कि सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर इस तरह का प्रतिबंध लैंगिक भेदभाव है। इस फैसले को लेकर केरल में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई संगठन और राजनीतिक दल मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विरोध में हैं। बीजेपी ने मार्च निकालकर केरल सरकार का विरोध भी किया है। ऐसे में राज्य में तनाव का माहौल है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10 से 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक थी। परंपरा अनुसार लोग इसका कारण महिलाओं के पीरियड्स यानि मासिक धर्म को बताते हैं क्योंकि मंदिर में प्रवेश से 40 दिन पहले हर व्यक्ति को तमाम तरह से खुद को पवित्र रखना होता है और मंदिर बोर्ड के अनुसार पीरियड्स महिलाओं को अपवित्र कर देते हैं।