खबरगुरु (रतलाम) 8 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने एक संशोधित आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले की नगर परिषद ताल के पशु हाट को 9 फरवरी से चालू किए जाने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। पशु हाट में आने वाले सभी व्यक्तियों को फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। पशु हाट में आने वाले क्रेता-विक्रेता के मध्य कम से कम 15 फीट की दूरी रखना सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पशु हाट मेला स्थल में पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।