खबरगुरु (रतलाम) 12 दिसंबर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत जिले में आलोट, बाजना तथा सैलाना विकासखंडों के लिए विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से प्राप्त किए जाएंगे।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल.आर्य ने बताया कि 13 दिसंबर से आलोट, बाजना, सैलाना विकासखंडों के लिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच तथा पंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफीसर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 2 में प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। उपरोक्त समयावधि में ही जनपद सदस्य के लिए संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में, सरपंच तथा पंच पदों के लिए निर्धारित किए गए क्लस्टर्स पर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
जिला पंचायत सदस्यों के लिए अनिवार्य दस्तावेज – अभ्यर्थी के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी (ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक भाग अनुक्रमांक और क्रमांक)प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी (ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक, भाग, अनुक्रमांक और क्रमांक)चल, अचल सम्पत्ति और दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्र।जिला पंचायत सदस्यों के लिए आप्शनल दस्तावेज –नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रारुप-4 में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के सम्बन्ध में शपथ पत्र (जैसा लागू हो)।
जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के सम्बन्ध में शपथ पत्र (जैसा लागू हो)।
जिला पंचायत सदस्यों के लिए आप्शनल दस्तावेज –नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रारुप-4 में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।
जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति अथवा जाति के सम्बन्ध में शपथ पत्र (जैसा लागू हो)।प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने संबंधी रसीद ।
विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण पत्र।
जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्रमा पंचायत से बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण पत्र।