ख़बरगुरु (नई दिल्ली) 20 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुद की पीठ ने रेलवे से कहा कि अगर यात्रा के दौरान यात्री बीमार पड़ जाएं और उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर वे एम्स के डॉक्टरों की मदद लें और ट्रेनिंग करें।
शर्ष कोर्ट ने आदेश दिया है कि ‘रेलवे को ट्रेनों में ऑक्सिजन सिलिंडर रखने चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। यदि कोई यात्री या उसका साथी टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो यह उसकी ड्यूटी है कि वह अगले स्टेशन को सूचित करे और वहां पहुंचने पर अस्पताल ले जाकर जरूरी इलाज कराया जा सके।’
बता दें, कुछ समय पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेलवे को लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स और एक अटेंडेंट मुहैया कराया जाए। इसी याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।