खबरगुरु (नई दिल्ली) 22 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा, केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर समेत यह फैसला पूरे देशे में राज्य में लागू होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।


