गर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है केन्द्र सरकार ने टैक्सपेयर को राहत देते हुए पैन नंबर और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि अब पैन और आधार की लिंकिंग को 31 मार्च 2017 तक कराया जा सकता है.
इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाएंगे. लेकिन ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं.
केन्द्र सरकार के मुताबिक अभी भी कुछ टैक्सपेयर्स ने आधार और पैन नंबर की लिंकिंग का काम अभी तक पूरा नहीं कराया है.