ख़बरगुरु (रतलाम) 22 नवम्बर 2018: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान में इस्तेमाल के लिए डमी मतपत्र भी छपवाये जा सकते हैं। लेकिन इसका रंग और आकार वास्तविक मतपत्रों के सदृश्य नहीं होना चाहिए।
ऐसे डमी मतपत्रों पर उम्मीदवार द्वारा उस स्थान जहां वे वास्तविक मतपत्र में उपस्थित होंगे को दर्शाते हुए अपने नाम एवं प्रतीक का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन इनमें उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवार या उम्मीदवारों का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक डमी मतपत्र को किसी भी रंग अर्थात भूरा, पीला या धूसर रंग में छपवाया जा सकता है। किन्तु सफेद या गुलाबी रंग में इसे नहीं छपवाया जा सकता। यह आकार में भी वास्तविक मतपत्र के जैसा नहीं होना चाहिए।