Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

सत्र न्यायालय से बंदूक से फायर करने वाले पूर्व सरपंच की जमानत निरस्त

खबरगुरु (गुना) 24 जुलाई अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने रास्तेे को लेकर मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले आरोपी रामप्रसाद भील के द्वारा जमानत के लिये पेश किए गए आवेदन को खारिज किया।

मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/04/2020 फरियादी गुलाबचंद भील निवासी फतेहपुर अपनी बकरियों को चराने के लिये खेत पर ले जा रहा था। जैसे ही वह करण सिंह भील के खेत पर पहुँचा तभी रामप्रसाद भील पूर्व सरपंच फतेहपुर का अपने हाथ में 12 बोर की बंदूक लेकर आया और कहने लगा मेरे घर के सामने मत निकला कर। गुलाबचंद ने कहा कि यह तो सरकारी रास्ता हैं मैं तो यही से निकलूंगा इसी बात पर से रामप्रसाद भील गंदी-गंदी मां बहन की गालियां देने लगा। गुलाबचंद गाली देने से मना किया तो राप्रसाद अपने हाथ में लिए हुए बंदूक से  ऊपर जाने से मारने की नियत से गोली चलाई, गुलाबचंद झुका तो गोली दॉंये कंधे पर लगी।

प्रकरण में शासन की ओर से संचालन हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक ने किया मामला थाना मृगवास का है।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!