खबरगुरू (मंदसौर) 18 दिसंबर। राशन की कालाबाजारी करने पर आज कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार दिया है। भाजपा नेता सहित 11 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पुरुष आरोपियों को 5 साल और महिलाओं को 4 वर्ष की जेल होगी।
20 साल तक चला मुकदमा
मामला 2002 का है। सरकारी बाजार उपभोक्ता भंडार अध्यक्ष पद पर रहते हुए राजेंद्र सिंह गौतम, उनकी पत्नी योगेश देवी गौतम और अन्य आरोपियों ने मिलकर राशन का गेहूं, केरोसिन और अन्य सामान गरीबों को न देकर उसकी कालाबाजारी कर बाजार में बेच दिया। राजेंद्र सिंह गौतम उस समय कांग्रेस में थ। वो जिला पंचायत और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मामला उजागर हुआ और न्यायालय में लगभग 20 साल तक यह मुकदमा चला है। नेता राजेंद्र सिंह गौतम उनकी पत्नी योगेश देवी गौतम सहित 11 दोषियों को न्यायालय ने गरीबों के नाम पर मिलने वाले गेहूं और राशन की कालाबाजारी करने के मामले में दोषी पाया। पुरुषों को पांच-पांच साल और महिलाओं को चार साल की कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को साढ़े चार-चार लाख जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कोर्ट के फैसला के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया।