खबरगुरू (जबलपुर) 3 अप्रैल। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने अदालत में हाजिर न होने पर 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने एमपीएमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। अदालत ने 7 मई 2024 को व्यक्तिगत उपस्थिति होने का आदेश दिया था। तीनों नेता लगातार दो बार अदालत में सुनवाई से गैरहाजिर रहे।एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी जिसमें तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
आपको बता दें कि अभियुक्तगणों यानि इन तीनों नेताओं को कोर्ट ने इस मामले में 22 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन उस दिन इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होकर गैरहाजिरी माफ़ी आवेदन प्रस्तुत किया और खुद को लोकसभा चुनाव में व्यस्त बताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें 7 जून तक का समय दिए जाने की मांग की , कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते ही एक शर्त लगाई कि वे 2 अप्रैल को स्वयं उपस्थित होकर ये बात कोर्ट के सामने कहें।