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उज्जैन : शाही मस्जिद तोड़ने पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

उज्जैन : शाही मस्जिद तोड़ने पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

खबरगुरु (उज्जैन) 28 सितंबर। उज्जैन की शाही मस्जिद को लेकर कई दिनों से हंगाम हो रहा है। सोमवार को मस्जिद पर हथौड़ा चलते ही कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस बीच अदालत में सुनवाई हुई। इंदौर बेंच ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहेगा। कोर्ट ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से विवादित निर्माण के करीब साढ़े 9 फीट हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। निर्माण को लेकर विवाद सामने आने के बाद संबंधित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। समझौते के तहत करीब तीन फीट विवादित हिस्से को हटाने और एक दुकान को तोड़े जाने पर सहमति बनी।

इससे पहले इसी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने पर सोमवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। 7 लोगों के खिलाफ FIR की गई है, इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं।

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Dr. Himanshu Joshi

2009 से पत्रकारिता में सक्रिय होते हुए वर्तमान में खबरगुरू डॉट कॉम में संपादक की भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। रतलाम प्रेस क्लब में 2022-2024 में उपाध्यक्ष का दायित्व।

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