खबरगुरु (नई दिल्ली) 5 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट संकेत दिया कि अगर चुनाव आयोग का जवाब देखने के बाद यह साबित होता है कि नियम और सर्वसम्मति को नजरअंदाज कर फैसले लिए गए थे, तो अदालत उन फैसलों को पलटने में संकोच नहीं करेगी।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि Form 6 में बिना अनुमति बदलाव किया गया। इसके अलावा, वोटर लिस्ट के डेटाबेस को सेंट्रलाइज करने का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि SIR, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनाव आयोग के कई अन्य फैसले कानून में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए लिए गए। ECINet सिस्टम के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा बहाल नहीं किए गए। इसमें ECI के नाम पर बताए गए मतदाताओं को शामिल करने को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल में 16.10 लाख अपीलें दाखिल किए जाने का भी जिक्र है।


