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प्रसूता की मौत के मामले में चिकित्सक दोषी, कलेक्टर के निर्देश पर दोषी चिकित्सक को हटाया

खबरगुरु (रतलाम) 27 मई 2020। जिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के मामले में चिकित्सक दोषी पाया गया है। प्रकरण में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के अनुमोदन के आधार पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर नानावरे ने संविदा चिकित्सक डॉक्टर अंकित जैन को सेवा से पृथक कर दिया है।

डॉक्टर ने बुलाया निजी क्लीनिक पर और ली राशि

जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि डॉक्टर अंकित जैन ने मृतिका ज्योति पति राहुल बंदोडीया को सरकारी अस्पताल से अपने निजी क्लीनिक पर बुलाया और कंसल्टेशन फीस और उपचार करने के नाम पर राशि ली। संबंधित चिकित्सक के सीसीटीवी फुटेज कथन आदि की जिससे जांच की गई जांच उपरांत लिए गए चिकित्सक को दोषी पाए जाने के आधार पर, पद से पृथक किया गया है।

पुनः जांच के आदेश दिए

इसी प्रकरण में महिला की मृत्यु होने के कारणों की जांच के लिए सिविल सर्जन को लेख किया गया था इस क्रम में महिला की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए प्रथक से जांच हेतु निर्देशित किया गया था सिविल सर्जन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में महिला की मृत्यु संबंधी स्पष्ट अभिमत ना होने के कारण प्रकरण में सिविल सर्जन को पुनः जांच कर महिला की मृत्यु का कारण स्पष्ट करने हेतु भेजा गया है।

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