Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

बाहर फँसे प्रदेश के लोगों के लिए जारी होगा ई-पास

इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिले में नहीं लागू होगी यह सुविधा

खबरगुरु (रतलाम) 27 अप्रैल 2020। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के नागरिक अन्य राज्यों तथा अन्य प्रदेशों के नागरिक बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में फँसे हुए है। राज्य शासन ने ऐसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा भोपाल, इंदौर तथा उज्जैन जिलों में लागू नहीं होगी। इन जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, चिकित्सकीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत अनुमतियाँ जारी की जाएंगी।

जिलों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए प्रभावित लोग यदि अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते है, तो वे अपना आवेदन http://mapit.gov.in/covid-19 पर प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ई-पास जारी किया जायेगा। प्रदेश के बाहर रुके लोग अगर अपने संसाधन से प्रदेश में आना चाहते हैं, तो वे भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं, उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जायेगा। दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी।

स्टेट कोरोना कंट्रोल रुम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि ई-पास जारी करने की सुविधा इंदौर, उज्जैन, भोपाल में लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जिलों के कन्टनमेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जायेगा तथा उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!