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रतलाम : दो प्रकरणों में सीएमओ अरूण ओझा का जमानत आवेदन निरस्‍त

खबरगुरु (रतलाम ) 5 सितंबर। उप.संचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन ने बताया की थाना नामली रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्‍टाचार व अनियमिता का आपराधिक प्रकरण दिनांक 05/11/2019 को तथा इसी प्रकार कोचा तालाब के निर्माण में भ्रष्‍टाचार व अनियमिता के संबंध में दिनांक 04/01/2020 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये थे। जिसमें फरार चल रहे आरोपी तत्‍कालीन सीएमओ नगर परिषद नामली अरूण ओझा पिता भेरू लाल ओझा उम्र 57 वर्ष निवासी जवाहर नगर रतलाम दिनांक 31/08/2020 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 01.09.2020 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) रतलाम, के समक्ष प्रस्‍तुत कर कुल दिनांक 04.09.2020 तक का पुलिस रिमांड प्राप्‍त किया गया था तथा दिनांक 04.09.2020 को अभियुक्‍त को माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर पुन: एक दिन का दिनांक 05.09.2020 तक का पुलिस रिमांड प्राप्‍त दिनांक 05.09.2020 को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।
माननीय न्‍यायालय में अभियुक्‍त अरूण ओझा की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा दोनो प्रकरणो में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत करने पर आवेदनो पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार जैन द्वारा मौखिक विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्‍त द्वारा अन्‍य सहअभियुक्‍तो के साथ मिलकर अपने पदीय अधिकारो को दुरूपयोग कर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को अपात्र हितग्राहियो को उपलब्‍ध करवाकर अनियमितता व भ्रष्‍टाचार किया गया। इसी प्रकार सहअभियुक्‍तो के साथ मिलकर कोचा तालाब के निर्माण में भी शासन द्वारा प्रदत्‍त राशि में वित्‍तीय अनियमितता व गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहॅुचायी गई। यदि अभियुक्‍त को जमानत पर छोडा गया तो उसके द्वारा प्रकरण से जुडे साक्षियो को प्रभावित और प्रलोभित करने की संभावना है।
माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व प्रकरणों की प्रस्तुत केस डायरियों का अवलोकन करने तथा प्रकरण के तथ्‍य, परिस्थितियां एवं मामले की गंभीरता के आधार पर प्रस्‍तुत दोनो जमानत आवेदन निरस्‍त कर अभियुक्‍त को जेल भेजा गया।

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