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रतलाम: सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों आयोजन के लिए हेतु नवीन गाईड लाइन जारी, प्रत्येक 10 दिन में कैटरर्स, टेंट संचालको व कर्मचारियों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य

खबरगुरु (रतलाम) 21 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों के तारतम्य में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं के लिए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध उद्योगों पर लागू नहीं होगा। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हेतु किसी भी तरह के एकत्रीकरण के लिए हाल के अंदर अधिकतम 100 व्यक्ति एवं खुले मैदान वाले गार्डन परिसर में 200 व्यक्ति तक के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

शवयात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति

शवयात्रा कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान चलित उठावना अधिकतम 25 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होंगे एवं समय कम से कम 3 घंटे रखा जाए। साथ ही सूचना संबंधित थाने को देना अनिवार्य होगा।

कैटरर्स, टेंट संचालक को अपने कर्मचारियों का प्रत्येक 10 दिवस में कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य

जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु समय सीमा रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति रहेगी। जिले में आयोजित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लगे कार्यरत कैटरर्स को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। जिले में समस्त कैटरर्स, टेंट संचालक को अपने कर्मचारियों का प्रत्येक 10 दिवस में कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही समस्त कैटरर्स संचालक को अपने कर्मचारियों को हाथों के ग्लव्स व मास्क उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य, पालन नहीं करने पर अर्थदंड 

जिले में समस्त नागरिकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पालन नहीं करने पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। जिले में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक समस्त स्कूल आगामी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के स्कूली छात्र-छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्रवाई करके उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

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