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रतलाम: जयस प्रदेश संरक्षक डॉ.ओहरी सहित पांचो की जमानत याचिका खारिज, अदालत से नहीं मिली राहत

खबरगुरु (रतलाम) 17 नवम्बर। रतलाम में झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना को धराड़ में जयस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। काफी मशक्कत के बाद एमपी और एमएलए को सुरक्षा दी गई। इस घटनाक्रम में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के गनमैन संदीप चंदेल घायल हो गए थे। जयस के पदाधिकारी डॉ.अभय ओहरी, डॉ.आनन्द राय, अनिल निनामा, विलेश खराडी और गोपाल वाघेला को न्यायालय ने कल जेल भेजने के आदेश दिए थे। पांचों अभियुक्तों ने न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन दिया था जिसे न्यायालय ने खारीज कर दिया हैं।  पांचो को  29 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशियल रिमांड कस्टडी में भेज दिया गया है। जयश नेता डॉक्टर अभय ओहरी स्वास्थ खराब होने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डॉक्टर अभय ओहरी डॉक्टर की निगरानी में है।

बुधवार को इसलिए जमानत याचिका पर चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि शासकीय विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि एससीएसटी एक्ट के मामलों में जमानत आवेदन पर सुनवाई के पहले फरियादी को सूचना दी जाना आवश्यक है। विशेष लोक अभियोजक की इस आपत्ति पर प्रकरण के फरियादी संदीप चंदेल को सूचना पत्र देकर गुरुवार का दिन सुनवाई के लिए नियत किया गया था। जमानत आवेदन पर न्यायालय में 2 दो बजे बहस शुरू हुई। न्यायाधीश श्री चौहान ने कहा की ऐसे गंभीर मामले में अभियुक्तों को जमानत नहीं दे सकते। जमानत याचिका खारीज करते हुए पांचो को  29 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी पर जेल भेज दिया गया है।

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